President approves three new criminal law bills: संसद में पारित होने के बाद तीन नए आपराधिक कानून बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

President approves three new criminal law bills

President approves three new criminal law bills: संसद का शीतकालीन सत्र भारी विवादों के बीच संपन्न हुआ। बार 142 सांसदों को सदन से निलंबित करते हुए भी देखा गया। वहीं इस दौरान सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में तीन नए आपराधिक बिल पास किए थे जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।

President approves three new criminal law bills: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीन आपराधिक विधेयकों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 को मंजूरी दी है।

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जिसके बाद अब तीन नए क्रिमिनल लॉ औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 872 की जगह लेंगे।

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सरकार ने इस तीनों विधेयकों को पेश करते हुए कहा था कि इन कानूनों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलना है, जिससे कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों से आजादी मिल सके। इन कानूनों में राजद्रोह के अपराध को खत्म कर दिया गया है। संसद के अंदर विधेयकों पर चर्चा का जबाव देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा था कि कानून विधेयकों में इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

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