
नई दिल्ली। आजकल कुत्ता पालने का चलन काफी बढ़ गया है। सुरक्षा या अन्य किसी कारणों से आज कल हर घरों में कुत्ते पाले जा रहे हैं। लेकिन कुत्तों की वजह से वे लोग परेशान हो रहे हैं जिन्हें इनसे डर लगता है। वहीँ कई समय से कुत्तों के काटे जाने के मामले में भी बढ़ोत्तरी हुई है जिसके वजह से कई महत्वूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/पालतू बिल्लियों के लिए प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े फैसले लिए गए. नोएडा के लिए एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board Of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है. नोएडा अथॉरिटी के नए नियम के मुताबिक, अगर पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसके मालिक को 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.
READ MORE : ससुर के इस हालत में सेक्स करते पकड़ी गई बहु, देखें फिर क्या हुआ…
नोएडा अथॉरिटी के नए नियम
31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
नोएडा अथॉरिटी के अनुसार, 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माना लगाया जाएगा.
READ MORE : डायबिटीज के मरीजों के लिए मोटापा है खतरनाक, वजन को कैसे करें कंट्रोल, जानें
एंटीरेबीज वैक्सीनेशन नहीं लगवाने पर जुर्माना
पालतू कुत्तों के स्टरलाइजेशन/एंटीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गई है. उल्लंघन की स्थिति में 1 मार्च 2023 से हर महीने 2000 का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है.